मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोनाकाल में कोरोना महामारी अथवा अन्य बीमारियों के कारण माता-पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों को एक जुलाई से 21 साल की आयु तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के बाद शासन ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम को आदेश जारी कर दिए।
सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास एचसी सेमवाल की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना एक मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में कोरोना महामारी अथवा अन्य बीमारियों से माता-पिता व संरक्षक को खो चुके बच्चों को 21 साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही शिक्षा, खाद्यान्न की व्यवस्था, पुनर्वास, चल-अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों व विधिक अधिकारों के संरक्षण का जिम्मा सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लिया है। आर्थिक सहायता महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित विभाग अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।