नाबालिग लड़की को शादी करने के बहाने से बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी माना है। उसे 10 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता का देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार व्यक्ति ने 6 मई 2021 को बिल्सी पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 4 मई की दोपहर लगभग 3 बजे गांव निवासी गब्बू सिंह उनकी 16 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था। युवक उनके साथ हिमाचल के वद्दी में मजदूरी करता था। जिसके चलते युवक उनके घर पर आता रहता था। किशोरी को ले जाते हुए व्यक्ति के भाई ने देखा था। आसपास किशोरी की तलाश की गई लेकिन कहीं पता नहीं चला।
व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गब्बू सिंह शादी का झांसा देकर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। एक भट्ठे पर ले जाकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। बेटी ने शोर मचाया था लेकिन आसपास बस्ती या पुलिस चौकीं थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उनकी बेटी को बरामद किया था।
न्यायालय में जिला संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के गांव आमदपुर निवासी गब्बू सिंह पुत्र अनोखेलाल जाटव के खिलाफ नाबालिग लड़की को शादी करने के बहाने बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।