उत्तर प्रदेश के शामली जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कैराना सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को वर्ष 2019 के हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है। हसन के वकील राशिद अली चौहान ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को सपा विधायक हसन और हैदर अली नामक एक अन्य अभियुक्त को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
अपर शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धिरयान ने बताया कि बिजली विभाग के उपमंडलीय अधिकारी नाजिम अली ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 11 जुलाई 2019 को वह अपने सहयोगियों के साथ झिंझाना स्थित एक बिजली उपकेंद्र जा रहे थे, तभी रास्ते में नाहिद हसन, हैदर अली और अन्य ने उनका वाहन जबरन रोककर जान से मारने की नीयत से उनके एक साथी से मारपीट की।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हसन बिजली चोरी के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे थे और उनकी बात न मानने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में नाहिद हसन, हैदर अली और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालने तथा अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।
हसन को 15 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल से ही कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। बाद में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हसन को सशर्त जमानत दे दी थी। वह बीते वर्ष तीन दिसंबर को जेल से रिहा हुए थे।