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डोमिनिका हाईकोर्ट से मेहुल चोकसी को लगा बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

PNB घोटाले में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को फ्लाइट रिस्‍क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है. ‘फ्लाइट रिस्क’ का मतलब ऐसे व्यक्ति से है, जिसके देश छोड़ने की आशंका होती है.

डोमिनिका हाईकोर्ट में मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा, एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चौकसी को जमानत दी जानी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि मेहुल चोकसी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उस तरह के अपराध जमानती हैं और उस पर कुछ हजार का जुर्माना ही भरना होता है. बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि मेहुल चोकसी की सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में उनके फ्लाइट रिस्क होने की आशंका नहीं है. बचाव पक्ष ने कहा कि मेहुल चोकसी की सेहत को देखते हुए जमानत राशि लेकर उन्‍हें बेल दी जानी चाहिए.दूसरी मेहुल चोकसी की जमानत पर राज्‍य के वकील लेनोक्स लॉरेंस ने बेल का विरोध किया है.

लेनोक्स लॉरेंस का कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्‍क पर हैं और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में मेहुल चोकसी को जमानत नहीं दी जा सकती है. राज्‍य के वकील ने हाईकोर्ट को बताया मेहुल चोकसी ने अभी तक सेहत से जुड़ी कोई भी शिकायत नहीं की है. इसलिए सेहत या फिर उनके अस्‍पताल में भर्ती होने का मुद्दा ही नहीं है. मेहुल चोकसी को हर तरह की मेडिकल सुविधा दी जा रही है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया.

क्‍या है मामला?

मेहुल चोकसी पर अवैध तरीके से डोमिनिका में दाखिल होने का आरोप है. रोजो मजिस्‍ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने पर मेहुल चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी लेकिन वहां से भी मेहुल चोकसी को जमानत नहीं मिल सकी. बता दें कि 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगा से लापता हो गया था.