अक्सर ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) होने पर आपके खाते में पैसे कटने के बाद वापस आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि पैसा वापस आने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन कई बार पैसे वापस आते ही नहीं, जिसके लिए आपको बैंक से शिकायत करनी पड़ती है। ट्रांजेक्शन फेल होने से ग्राहकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इसके लिए एक नया नियम लेकर आई है जो ग्राहकों के हित के लिए है। दरअसल, अब ट्रांजेक्शन फेल होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैंक शिकायत करने के 7 दिनों के अंदर आपको रोजाना 100 रुपए का हर्जाना भुगतान करेगी।
आरबीआई ने ये नया नियम 20 सितंबर 2019 को लागू किया था। दरअसल, पिछले कई समय से सरकारी बैंक से लेकर निजी बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने की समस्या से जूझ रहे थें, जिसकी वजह से ग्राहकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बैंकों में शिकायतें का जमावड़ लग रहा था जिनसे निजात पाने के लिए आरबीआई ने इस नियम को लागू किया।
डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्या करें?
अगर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो इसके लिए आपको यूपीआई ऐप (UPI App) पर जाकर शिकायत करनी होगी। इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा, यहां आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें। बैंक आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा।
बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने पर
अगर आप बैंक से हर्जाना वसूल करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या फिर अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत करनी होगी। इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा। अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी और आपको रोजाना 100 रुपए हर्जाने के तौर पर मिलेंगे।