वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की वैधता समाप्त हो चुकी है। तो इसे तुरंत रिन्यू करा लीजिए नहीं तो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। इसलिए तुरंत डीएल और आरसी रिन्यू करा लीजिए।
कोरोना संकट के कारण केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक नियमों में राहत दी थी। इसकी वजह से परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके डीएल, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं किया है।
इस दिन समय सीमा हो जाएगी समाप्त
वाहन चालकों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे जूरी डाॅक्यूमेंट जल्द रिन्यू कराने होंगे, क्योंकि परिवहन विभाग की छूट 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है।
देना पड़ेगा 5,000 रुपये जुर्माना
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस छूट की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई तो वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है। नए मोटर वाहन के नियमों के अनुसार, अगर किसी भी वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते वक्त पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
ऐसे कराएं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू
अगर कोई आवेदक डीएल को रिन्यू कराना चाहता है, तो वह परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in पर जाकर “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर क्लिक करेगा।
इसके बाद आवेदन कर्तो को “डीएल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा और डीएल नंबर के साथ ही अन्य विवरण की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद नजदीकी आरटीओ पर जाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भुगतान करें। आरटीओ में, बायोमेट्रिक विवरण की जांच की होगी और फिर दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद बाद एक डीएल जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया आरसी को रिन्यू करने की तरह है।
लंबी है वेटिंग
राज्य परिवहन विभाग के रिकॉर्ड को देखें तो रविवार तक डीएल-पोस्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने के नवीनीकरण के लिए आरटीओ में अपॉइंटमेंट की प्रतीक्षा अवधि-दो से 60 दिनों तक थी।