उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले लाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सीएम योगी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना रद कर दी है। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रशासक नियुक्त करने का आदेश भी रद कर दिया है। जिन नगर निकायों के कार्यकाल खत्म होंगे वहां प्रशासनिक अफसरों की एक कमेटी काम करेगी। यह कमेटी निकायों के नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी, केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेगी। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया।