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राज्य सरकार ने होली खेलने पर लगी पाबंदी हटाई, अब सार्वजनिक स्थलों पर मना सकेंगे रंगों का त्योहार

राजस्थान में होली और शब-ए-बारात के मौके पर 28 और 29 मार्च को शाम चार बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन हो सकेंगे. राज्य सरकार ने इस बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार, 28 और 29 मार्च को शाम चार बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे. उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने 24 मार्च को एक आदेश जारी कर होली और शब-ए-बारात पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 852 नये मामले सामने आये जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,29,595 हो गई है. राज्य में 6358 मरीज उपचाराधीन हैं. अधिकारियों ने बताया कि नये मामलों में कोटा में 114, जोधपुर में 105, उदयपुर में 77, डूंगरपुर में 66, जयपुर में 62, अजमेर में 59, सिरोही में 57, राजसमंद में 50, अलवर में 40 व भीलवाड़ा में 38 नये संक्रमित शामिल हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में शनिवार को कोविड-19 के 227 मरीज ठीक हुए हैं. राजस्थान में अब तक कुल 3,20,426 संक्रमित ठीक हो चुके हैं.