निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar Judgment) में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी तौफीक और रेहान की सजा पर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने रेहान और तौफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. शुक्रवार को सजा पर बहस के दौरान, निकिता तोमर के वकील ने कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में एक उदाहरण स्थापित हो. जबकि दोषियों की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील ने बचाव पक्ष की तरफ से फांसी की सजा की मांग का विरोध करते हुए दलील दी है कि ये मामला रेयर ऑफ द रेरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता है. दोनों दोषी, छात्र हैं इसीलिए कोर्ट सजा सुनाते समय इस बिंदु पर भी गौर करें.
26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. फैस्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान नाम के दो लड़कों को बुधवार को निकिता की हत्या में दोषी ठहराया गया है. वहीं तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था. इसी बीच गुरुवार शाम को इस केस में फैसला सुनाने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त जिला और सेशन जज सरताज बसवाना का ट्रांसफर रेवाड़ी कर दिया है, वह पहले फरीदाबाद में तैनात थे.