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योगी सरकार की बड़ी जीत: मुख़्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 हफ्ते में यूपी भेजने का आदेश

उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो हफ्ते के अंदर पंजाब से यूपी की जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। ऐसा आदेश इसलिए दिया गया है जिससे अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके। फिलहाल गैंगस्टर से नेता बने अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया है। अंसारी को बांदा की जेल में रखा जाएगा या फिर किसी जेल में यह प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ही तय करेगी। जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने आदेश दिया कि अंसारी को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश को सौंपा दिया जाए।

इससे पहले अदालत ने दो ट्रांसफर याचिकाओं को बंद कर लिया था, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई थी वहीं दूसरी अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने मुख्तार अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया।

अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक था और उत्तर प्रदेश की एक जेल में बंद था। उसके मामले का ट्रायल चल रहा था। पंजाब पुलिस ने जबरदस्ती वसूली और आपराधिक धमकी की शिकायत पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले आई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकारों के बीच जंग छिड़ी हुई थी।

 

यूपी सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 मार्च को सुनवाई के दौरान बताया कि अंसारी ‘पंजाब की रोपड़ जेल से अपना व्यवसाय चला रहा है।’ मेहता ने बताया कि जिस एफआईआर की वजह से पंजाब पुलिस ने अंसारी की गिरफ्तारी की, जिसमें उसका नाम नहीं था और न्यायाधीश के निर्देश के बिना ही बांदा जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे जाने के बाद अंसारी को पंजाब ले जाया गया।