कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्ती बरते जाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के बीच आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी कर कहा है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है, जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को सख्ती से पूरा किया जाए, साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वह अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। कुंभ में आने की चाह रखने वालों के पास इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दिए बयानों के बाद कुंभ में आने के लिए लागू की गई शर्तों को लेकर पर्यटकों और श्रद्धालुओं में काफी असमंजस था। जिसे बुधवार को मुख्य सचिव के बयान ने दूर कर दिया है। दरअसल हरिद्वार में इस समय कुंभ के तहत तीर्थयात्रियों का आने का सिलसिला जारी है। भले ही अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से कुंभ की अधिसूचना जारी नहीं की गई हो। कुछ दिन पहले ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम ने हरिद्वार का दौरा किया था। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कुंभ के दौरान संक्रमण बढऩे की आशंका जताते हुए चिंता जताई थी।