देशभर में ई-चालान (E-Challan) जनता के फायदे कि लिए लागू किया गया था. लेकिन इस कानून का लगातार गलत ही इस्तेमाल हो रहा है. इस सिलसिले में चालान कटने के केस में पहले से और भी ज्यादा इजाफा हुआ है. हालांकि ये अलग बात है कि, इनमें से चालान भरने वालों की संख्या में काफी ज्यादा कमी है. ऐसे में थाणे पुलिस की तरफ ये फैसला किया गया है कि, जिन लोगों के ई-चालान कटे हैं, और उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया है, उनकी कार को 1 दिसंबर से जब्त कर लिया जाएगा. जी हां इससे ये साफ स्पष्ट हो गया है कि, जिन लोगों ने चालान कटने के बाद भी उसके रकम का भुगतान नहीं किया है अब उनके वाहन 1 दिसंबर से जब्त कर लिए जाएंगे.
700 करोड़ ई-चालान है पेंडिंग
हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 25,000 ई-चालान काटे जाते हैं. इसकी वजह से महाराष्ट्र में कुल 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का ट्रैफिक ई-चालान जुर्माने के तौर पर अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है. जारी किए गए नए नियम के आधार पर चालान भरने वालों को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी. इसके बाद भी अगर किसी ने चालान भरने में लापरवाही की तो उसके वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा.
30 नवंबर तक का दिया गया है वक्त
इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए पाटिल ने बताया कि, ‘कई मोटर चालकों की ओर से ई-चालान की राशि जमा नहीं की गई है. इसलिए अभी हमारी तरफ से ऐसे मोटर चालकों को 30 नवंबर तक का समय भुगतान के लिए दिया गया है. ऐसे में अगर वो कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं तो हम 1 दिसंबर से उनके वाहनों को जब्त करने का एक खास अभियान चलाएंगे. उन्होंने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि, हमारे पास नियम का पालन न करने वालों की एक लंबी-चौड़ी लिस्ट भी है, जिनका 5,000 से भी ज्यादा का जुर्माना बाकी है. ऐसे में हम उनसे जुर्मा लेने के लिए उनके पते पर जाएंगे. इसके बाद एमओवी अधिनियम 1988, धारा 207 के तहत उनकी कारों को जब्त कर लेंगे.”
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाणे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 14 फरवरी 2019 से ही ई-चालान को लागू किया गया है. कोरोना काल में लॉकडाउन के समय पुलिस के हाथों लाखों लोगों के चालान काटे गए हैं. लेकिन भुगतान को लेकर लोगों में कोई खास सक्रियता नहीं दिखी है.