देश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाने वाली है। प्रदेश सरकार ने यूपी सेवा काल में मृत गवर्नमेंट सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लागू करने का निर्णय कर लिया है। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा है कि गवर्नमेंट सेवाओं में गवर्नमेंट सेवकों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए गवर्नमेंट सेवा में नियमों को शिथिल करते हुए नियुक्ति देने की व्यवस्था की जा चुकी है। लेकिन देश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस प्रकार की तैयारी नहीं है।
जिससे प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मौत होने पर उसके परिवार को घोर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गवर्नमेंट ने मृतकों के परिवारों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सेवारत कर्मचारियों की मौत की दशा में मानवीय आधार पर उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय किया है।
जंहा इस बात का पता चला है कि अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ये नियुक्तियां सामन्यत: समूह ग व घ के ऐसे गैर तकनीकी अधीनस्थ पदों पर ही की जाने वाली है, जिनके वेतनमान का अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल-4 हो। ये पद पदोन्नति के लिए आरक्षित होना जरुरी नहीं है। प्राधिकरण के मृतक सेवकों के आश्रितों को जिन पदों पर नियुक्ति दी जाने वाली उनको बाद में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों द्वारा रिक्त किए गए पदों के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाएगा। यह आदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर लागू नहीं होंगेकिए जाएंगे। ये आदेश समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को भेजा जा चुका है।