सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसमें टू-व्हीलर्स के लिए हेलमेट के मानकों को सख्त किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि अब तक 162 हेलमेट निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
सरकारी अधिकारियों ने इस कार्रवाई को सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, खासकर बाजार में घटिया सुरक्षात्मक उपकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए। मंत्रालय के सचिव निधि खरे ने कहा, हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन केवल तब जब उनकी गुणवत्ता उच्च हो।
जून 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत, सभी हेलमेट के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के तहत, अधिकारियों ने हाल ही में 27 छापे भी मारे हैं, जिनमें बिना प्रमाणिकता वाले हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है।
उपभोक्ता अब बीआईएस केयर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से हेलमेट निर्माताओं की साख की जांच कर सकते हैं। जिला अधिकारियों को पुलिस और बीआईएस अधिकारियों के साथ मिलकर उल्लंघनों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यह अभियान मौजूदा सड़क सुरक्षा पहलों के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में और भी योजना बनाई जा रही है।