लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में बृहस्पतिवार (17 अक्टूबर) को होने वाली सुनवाई न्यायाधीश की छुट्टी के कारण स्थगित कर दी गई। सुल्तानपुर की विशेष सांसद/विधायक अदालत में मामले की सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी। वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया, “न्यायाधीश शुभम वर्मा के छुट्टी पर होने के कारण अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है।”
2018 में दर्ज की गई शिकायत
वादी के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की पिछली सुनवाई नौ अक्टूबर को हुई थी, जिसमें अदालत ने स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा का बयान दर्ज किया था। मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मामला गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी और उसके बाद 2018 में दर्ज की गई शिकायत से संबंधित है।
यह मामला राजनीति से प्रेरित हैः राहुल गांधी
राहुल गांधी ने 26 जुलाई को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। राहुल ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था। देहात कोतवाली क्षेत्र के हनुमानगंज इलाके के रहने वाले मिश्रा ने दावा किया था वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शाह के खिलाफ राहुल की कथित टिप्पणी से वह आहत हैं। राहुल के अदालत में पेश न होने के कारण दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। फरवरी 2024 में कांग्रेस नेता ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें 25,000 रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई थी।