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हरिद्वार : कोर्ट ने खारिज की यति नरसिंहानंद की जमानत याचिका, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला

समुदाय विशेष की महिलाओं पर टिप्पणी (comment on women) करने के आरोप में गिरफ्तार गाजियाबाद (Ghaziabad) के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत एवं जूना अखाड़े (Juna Akhara) के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद (Mahamandaleshwar Swami Yeti Narasimhananda) की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के निरंजनी अखाड़ा मायापुर निवासी लॉ की छात्रा रुचिका की शिकायत पर पुलिस ने यति नरसिंहानंद पर समुदाय विशेष की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद सर्वानंद घाट पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे यति नरसिंहानंद को नगर कोतवाली पुलिस ने महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट से यति नरसिंहानंद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।