मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में जहां केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को वीडियो हटाने और शेयर न करने का सख्त आदेश दिया है वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दुख व्यक्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह स्वीकार करने योग्य नहीं है, जो वीडियो सामने आए हैं वह काफी चिंताजनक हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में मई में ही एक्शन हो जाना चाहिए था, ऐसे मुद्दे नजऱअंदाज नहीं किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह काफी परेशान करने वाला है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं। अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता है तो हम खुद कार्रवाई करेंगे।