कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ अदालत ने उसे पांच लाख रुपये का जुर्माना भी किया है. यह मामला साल 2005 में हुए बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित है. यह वारदात मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था.
बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने पहली बार इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया था. इस वारदात में कृष्णानंद राय को घेरकर चारों ओर से गोलीबारी की गई थी. इसमें विधायक का पूरा शरीर छलनी हो गया था. इस मामले में विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह सभी लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे.
इस मामले में मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसके भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में करीब एक महीने पहले एक अप्रैल को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्धि के लिए 29 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की थी. केस डायरी के मुताबिक आज इस मामले में दोष सिद्धि पर बहस होने के बाद कोर्ट अपना फैसला और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर सकता है.