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इन परिवारों के खाते में नहीं आएंगे 6 हजार रुपये, देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा फायदा

केंद्र सरकार किसानों के लिए नई-नई स्कीम निकालती है जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिले और वो तंगहाली की स्थिति में अपना गुजारा कर सके. इसी तरह पीएम-किसान (PM-KISAN) है. जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हर साल 2000 रुपये की तीन किस्ते भेजी जाती हैं. जिससे किसान परिवारों को सहायता मिल सके. हालांकि, जब केंद्र की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई थी तब इसमें सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को रखा गया था. ऐसे किसान जिनके पास सिर्फ दो हेक्टेयर भूमि थी. मगर अब केंद्र ने दायरे की सीमा को हटाकर सभी किसानों के लिए योजना लागू कर दी है.

देश के 14.50 करोड़ किसानों को फायदा
पीएम स्कीम में संशोधन करते हुए केंद्र ने अब सभी किसानों को योजना में शामिल कर लिया है. जिससे किसान परिवारों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके. फिलहाल केंद्र सरकार की इस योजना के दायरे में देश के 14.5 करोड़ किसान आते हैं. पीएम स्कीम योजना का लाभ सिर्फ ऐसे किसान परिवार उठा सकते हैं जो भूमिहीन है और उनके नाम पर खेती योग्य भूमि है.

किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा?
जिन किसानों को पीएम स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा उनमें ऐसे लोग हैं जो संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय. इसके अलावा जिन परिवारों में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ सेवानिवृत पेंशनर शामिल हैं. जिन्हें हर महीने 10 हजार से ज्यादा मासिक पेंशन मिलती है.