शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के परिवार पर मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अभी हाल ही में उनके पति जेल (Jail) से बाहर आए हैं और अब उनकी मां के खिलाफ वारंट (warrant against mother) जारी हो गया है. शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की मां सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) पर धोखाधड़ी का आरोप(allegation of fraud) है, जिस वजह से उनके जमानती वारंट जारी किया गया. इस मामले में अभी शेट्टी परिवार से कोई बयान सामने नहीं आया है.
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की मां सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) के खिलाफ कथित तौर पर 21 लाख रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) आर आर खान ने इससे पहले शिल्पा, उनकी मां सुनंदा और बहन शमिता को धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी किया था.
शेट्टी परिवार ने सत्र अदालत के समक्ष समन को चुनौती दी थी. सोमवार को सत्र न्यायाधीश ए जेड खान ने शिल्पा और शमिता (Shilpa And Shamita) के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी मां को राहत नहीं दी. अदालत ने कहा था कि शिल्पा के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा उनकी कंपनी में साझेदार थे और उनकी बेटियां भी साझेदार थीं. इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया और उनका कर्ज से कोई संबंध है ऐसा भी नहीं बताया गया.
इस मामले को थोड़ा विस्तार से जानते हैं. दरअसल, तीनों के खिलाफ एक बिजनेसमैन ने जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. बिजनेसमैन का दावा था कि शिल्पा के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी ने 2015 में उधार लिए थे. उन्हें जनवरी 2017 में इसे चुकाना था लेकिन परिवार ने पैसे देने से मना कर दिया. उन्होंने तीनों पर फर्म मेसर्स वाई एंड ए लीगल के जरिए 21 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में कोई दस्तावेज दायर नहीं दिया था कि शिल्पा और शमिता (Shilpa And Shamita) भी फर्म में हिस्सेदार हैं और उनका इरादा धोखाधड़ी का है. इस वजह से दोनों को कोर्ट से राहत मिल गई.
सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कई तथ्यात्मक और कानूनी पहलू हैं जिनकी न्यायिक जांच की जरूरत है. इसलिए कोर्ट शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के खिलाफ जारी प्रक्रिया पर रोक लगाती है.‘ इसके साथ कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनंदा के खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकता है. इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.