परिवहन विभाग ने 95 हजार से अधिक 15 साल की अवधि पूरा कर चुके वाहनों का पंजीकरण 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. विभाग ने शनिवार को इसकी सार्वजनिक सूचना जारी की है. इस दौरान अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर वाहन को दिल्ली-एनसीआर के दूसरे जिले में ले जाने का मौका है. एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि एनजीटी के आदेशानुसार पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में चलाने पर बैन है. बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एनजीटी ने ये आदेश लागू किया है. उन्होंने कहा कि इसी आदेश के अनुपालन में गौतमबुद्ध नगर और अन्य प्रांतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए 95742 पुराने निजी वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि यूपी14एन, यूपी14 पी से लेकर यूपी 14 जेड सिरीज तक के वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया है. इसके अलावा यूपी16, यूपी 16ए, बी, सी डी, ई, एफ, एच, जे से लेकर यूपी 16 एन तक के वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि चालक अगर अपने वाहन को किसी दूसरे जिले में ले जाना चाहता है तो परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है. पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी अगर वाहन सड़क पर दौड़ता मिल तो जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वाहन को कबाड़ में कटवाने का खर्च भी वाहन मालिक से वसूला जाएगा.