महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने नवनीत राणा के जाति सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है। नवनीत राणा पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था।
गौरतलब है कि नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नवनीत राणा पंजाबी हैं और वह लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में एससी श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति प्रमाणपत्र बनवाया है। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी दस्तावेज दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। याचिकर्ताओं ने नवनीत राणा पर कोर्ट से कार्रवाई करने की भी मांग की है।
बता दें कि सांसद नवनीत राणा लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। मुंबई के एंटीलिया केस में उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधा था। इसके बाद आरोप लगाया था कि उन्हें शिवसेना के नेताओं की ओर से एसिड अटैक फेंकने की धमकी मिल रही है। नवनीत राणा ने इस विषय को संसद में उठाया था। जहां लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे।
नवनीत राणा ने पिछले सत्र में लोकसभा में महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपये के वसूली कांड का मसला उठाया था। इस दौरान सांसद ने उद्धव सरकार को आड़े हाथ लिया था। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया क शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने संसद की लॉबी में उन्हें धमकाया। उनके मुताबिक शिवसेना सांसद ने उनसे कहा कि “तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं और तेरे को भी जेल में डालेंगे।” इस मामले में नवनीत राणा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और कहा था कि उन्हें एसिड अटैक की धमकी दी गई।