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ट्रैफिक के इस नियम में बड़ा बदलाव, आज से लागू हुआ ये सख्त आदेश, गलती पर कटेगा मोटा चालान

सड़क हादसों को रोकने के लिए देशभर में ट्रैफिक नियमों में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। परिवहन विभाग समय-समय पर ऐसे सख्त कदम उठा रहा है। जिससे लोगों को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ रहा है। वहीं, अब परिवहन विभाग ने राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक के लिए सख्त आदेश दिए है। दरअसल परिवहन विभाग ने दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। जिस वजह से वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालक का मोटा चालान कट सकता है। इस एक गलती पर ट्रैफिक पुलिस चालक का 5500 रुपये का चालान काटेगी। खास बात ये है कि आज से इस रंगीन स्टीक न लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रंगीन स्टीकर की जांच के लिए तमाम जिलों में टीमें भी तैनात कर दी है। दिल्ली में मंगलवार से 9 जिलों में टीम तैनात हो गई है। जो नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जिसके बाद ही परिवहन विभाग ने ये कदम उठाया है। इस फैसले के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और ईंधन के अनुसार वाहन में रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है। हालांकि, आज यानी की 15 दिसंबर से चार पहिया वाहनों पर सख्ती की जाएगी। इसके बाद बाकि वाहनों के चालकों का नंबर आएगा। सरकार ने ये सख्त कदम इसलिए उठाया है ताकि कोई भी चालक किसी भी तरह की गलती न करें।

ईंधन के अनुसार ऐसे लगाए रंगीन स्टीकर
परिवहन विभाग ने ईंधन के अनुसार रंगीन स्टीकर लगाने का आदेश दिया है। ऐसे में अब हल्के नीले रंग का स्टीकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए तय किया गया है। तो वहीं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्टीकर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, रंगीन स्टीकर लगाने का उद्देश्य दूर से ही गाड़ी को पहचानने का है।