सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा (donations to political parties) देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त (24th installment of electoral bonds) जारी करने की शनिवार को अनुमति दे दी। चुनावी बॉन्ड की बिक्री 05 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी। इसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव (gujarat assembly election) के दूसरे चरण के लिए वोटिंग भी है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 अधिकृत शाखाओं से इस बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी। इससे पहले चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी। दरअसल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। इस बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में की गई थी।
चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा। चुनावी बॉन्ड की वैधता जारी तारीख से 15 दिनों तक के लिए होगी। इसकी वैधता अवधि बीतने के बाद अधिकृत शाखाओं में बॉन्ड जमा करने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाएगा।
उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉन्ड की पेशकश वर्ष 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी। केंद्र सरकार ने 29 जनवरी, 2018 को चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया। पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम एक फीसदी मत पाने वाले पंजीकृत दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लेने के लिए पात्र हैं।