वेस्ट विधानसभा हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल को मगंलवार को माननीय सीजेएम (एनआरआई) गगनदीप सिंह गर्ग की कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए साल 2020 में थाना भार्गव कैंप में दर्ज गैंबलिंग (जुआ) एक्ट के पुराने केस में बरी कर दिया। उक्त जानकारी उनके वकील एडवोकेट पंकज शर्मा ने दी। एडवोकेट पंकज शर्मा ने बताया कि शीतल अंगुराल के खिलाफ 29 अप्रैल 2020 को भार्गव कैंप चौकी में एफआईआर दर्ज की गई थी। आज कोर्ट ने शीतल अंगुराल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होने के कारण उन्हें बरी कर दिया।
विधायक शीतल अंगुराल ने बताया कि कोरोना काल में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उन पर झूठा केस दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवाया गया था। उन्हें कोर्ट पर पूरा यकीन था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिला भी। मंगलवार को उक्त केस में सुनवाई के दौरान उन्हें बरी कर दिया गया है। शीतल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ राजनीतिक दबाव में हुई थी। जिसे लेकर मैंने पहले ही मीडिया को बताया था, मगर अब कोर्ट ने भी मुझे बेकसूर साबित किया है। कोरोना काल में थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने मोहल्ला कोट सदीक में गोला नाम के व्यक्ति के घर पर रेड कर शीतल अंगुराल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक तब करीब 2 लाख 595 रुपए कैश मिला था। केस में कुल 13 लोग आरोपी बनाए गए थे।