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गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार, मुंबई की कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। जय का होटल ब‍िजनेस था। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया और उसके बाद फैसला सुनाते वक्‍त उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी थीं। शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थीं। 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गिरोह के दो कथित सदस्यों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिलने की सूचना मिलने के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मीड‍िया र‍िपोटर्स के अनुसार, दो शूटरों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी ने शूटरों का पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया था। छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब उसने फिल्म निर्माता हंसल मेहता और वेब सीरीज ‘स्कूप’ का निर्माण करने वाले मैचबॉक्स शॉट्स एलएलपी के मालिकों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपने मुकदमे में राजन ने फिल्म निर्माता द्वारा उसकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद उसे अपनी पत्नी से इस बारे में पता चला था। राजन के अनुसार, यह उसके अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने उसकी अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने अदालत से निर्माताओं को इस सीरीज को रिलीज करने से स्थायी रूप से रोकने का आग्रह किया था।