उत्तर प्रदेश के शहरों में रात में सड़कों पर गाड़ी पार्क (car parking) करने वाले के खिलाफ सरकार नया नियम (New rule) लागू करने जा रही है। राज्य में सड़कों पर रातभर गाड़ी खड़ी करने पर अब शुल्क (fees) देना होगा। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। योजना के मुताबिक, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों पर यदि कोई रात में गाड़ी खड़ी करता है तो उससे पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क प्रति रात 100 रुपये, हफ्ते भर के लिए 300 रुपये, महीने भर के लिए 1000 रुपये और साल भर के लिए 10000 रुपये होगा।
Now you will have to pay fees to park your car on the roadside : इतना ही नहीं यदि कोई बिना परमिट के गाड़ी खड़ी करता है तो उससे तीन गुना शुल्क वसूल किया जाएगा। फिलहाल, इस प्रस्ताव को लेकर संबंधित विभाग से सुझाव, आपत्ति और निस्तारण के बारे में पूरी डिटेल मांगी गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम में पार्किंग की नई नीति लागू होगी।
आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दो पहिया 855 और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा। 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का रेट 15 और 30 रुपये होगा। वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर 7 और 15 रुपये देना होगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो पहिया के लिए 600 रुपये और चार पहिया का 1200 रुपये का मासिक पास बनेगा। 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का रेट 10 और 20 रुपये होगा। वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर 5 और 10 रुपये होगा। रात्रिकालीन पार्किंग 11 से सुबह 6 बजे तक होगी. उसका अलग रेट है।