देशभर में कोरोना संकट का दौर अपने चरम पर है, जिसके चलते अधिकांश राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, हालांकि कुछ राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। चूंकि पिछले छह महीने से जारी लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की कमान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के हाथों में दी हुई है, ताकि अब राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने की कवायद कर सकें। इस बीच रविवार देर रात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में अनलॉक-4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइंस में सीएम योगी ने जनता को काफी राहत दी है। हालांकि सीएम योगी ने नई गाइडलाइंस में अधिकांश केंद्र की बातों को ध्यान में रखा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने राज्य में अनलॉक-4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए।
अनलॉक 4.0 नई गाइडलाइंस
– 21 सितम्बर से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
– 100 लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे।
– शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी।
– ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे।
– अनलॉक-4 के तहत कन्टेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।
कंटेंनमेंट जोन में होगी सख्ती
कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग और हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।
इन्हें मिलेगी छूट
पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी। इसके साथ ही व्यक्तियों और माल के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।
स्कूल कालेज रहेंगे बंद हालांकि कुछ गतिविधियों में मिलेगी राहत
– सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
– कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
– 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे।
– स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।
इन गतिविधियों की सेवाएं रहेगी बंद
सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।
मालूम हो कि लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन में तीस सितम्बर तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों को इन दिशा-निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।