Breaking News

RBI ने बदले Credit और Debit कार्ड से जुड़े ये 5 बड़े नियम, एक गलती आप पर पड़ सकती है भारी

आज के समय में डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) का इस्तेमाल करना आम बात हो गई है. ज्यादातर लोग इस कार्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं. यदि आप भी इनमें से किसी भी कार्ड का यूज कर रहे हैं तो इस खबर के बारे में जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल ये बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कार्डों से संबंधित कुछ नियमों में आरबीआई (RBI) की ओर से बदलाव किया गया है. डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर बदले गए ये नए नियम जनवरी में ही जारी कर दिए गए थे. लेकिन कोरोना महामारी के कारण देशभर में फैले भयावह हालात को देखते हुए कार्ड जारीकर्ताओं ने इस नियम को जनता के बीच लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का वक्त दिया है. आखिर कौन से हैं वो नए नियम चलिए आपको भी बताते हैं.

दरअसल आरबीआई ने अपने जारी किए गए नियम में बैंकों से ये बात कही है कि जब वो ग्राहकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड दें तो साथ ही उन्हें घरेलू ट्रांजेक्शन की भी इजाजत दे दें. फिलहाल इस नियम से ये बात साफ हो जाती है कि यदि जरूरत हुई तो एटीएम (ATM) मशीन से पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती.

इसके साथ ही दूसरे नियम के मुताबिक यदि आप अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए लेनदेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी अलग से प्राथमिकता रजिस्टर्स करानी पड़ेगी. यानी कि जाहिर सी बात है कि ग्राहकों को जरूरत पड़ती है तो उन्हें इस तरह की सेवा लेने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत होगी.

इसके साथ तीसरे नियम के हिसाब से कार्ड जारीकर्ता अभी जोखिम धारणाओं के तहत फैसला ले सकते हैं. यानी कि आप अपने कार्ड के जरिए देश में ही ट्रांजेक्शन करने की सुविधा चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने की, ये निर्णय आप कभी भी ले सकते हैं. इसके साथ ही ग्राहक कौन सी सर्विस एक्टिवेट करवाना चाहते हैं और कौन सी नहीं ये फैसला भी आपका ही होगा.

इतना ही नहीं बल्कि 24 घंटे पूरे हफ्ते ग्राहक को ट्रांजेक्शन की लिमिट कितनी रखनी है ये खुद वो तय कर सकते हैं. जाहिर ही बात है कि इस नियम के मुताबिक आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के इस्तेमाल से किसी भी समय इसकी ट्रांजेक्शन का दायरा तय कर सकते हैं.

इसके अलावा पांचवे नियम के बारे में बात करें तो RBI की तरफ से एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर जो नियम जारी किए गए हैं उसकी लागू होने की आखिरी डेट 30 सितंबर 2020 है.