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PATNA GANDHI MAIDAN BLAST : मोदी की सभा में विस्फोट करने वाले 9 दोषी करार, 1 NOV सुनाई जाएगी सजा

पटना के गांधी मैदान में आठ साल पहले 27 अक्टूबर 2013 को विस्फोट करने वालों की सजा तय कर दी गयी है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट कर तबाही मचाने वाले नौ लोगों दोष सिद्ध होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। एनआईए कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए एक नवम्बर की तारीख तक की है। इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी थीं।


बुधवार की सुबह से पटना सिविल कोर्ट परिसर में गहमागहमी थी। आठ साल बाद गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में न्याय की उम्मीद थी। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट में छह लोगों ने जान गवांई थी। इस कांड में छह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जबकि 89 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। बुधवार को आए फैसले से पीड़ित परिवारों ने थोड़ी राहत महसूस की है। फैसले के लिए सुनवाई शुरू होने से पहले बुधवार की सुबह बेऊर जेल से सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। कोर्ट में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई।

 

इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने फकरुद्दीदीन को छोड़कर अन्य सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को एक नवम्बर को सजा सुना दी जाएगी।

पांच दोषी पहले ही काट रहे उम्रकैद की सजा

गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में बेऊर जेल में बंद 10 में से पांच आरोपियों को बोधगया ब्लास्ट मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सभी पक्षों की गवाही के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। यह संयोग ही है कि कोर्ट ने गांधी ब्लास्ट मामले में इंसाफ के लिए उसी तारीख को चुना जिस तारीख पर धमाके किए गए थे।

पीएम मोदी की थी हुंकार रैली

गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट तब हुआ था। जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आए थे। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए की टीम ने की है।

किशोर कोर्ट ने दी थी 3 साल की सजा

इस कांड का मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत दस के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। सभी आरोपितों को बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभी 10 आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है। ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है।