राष्ट्रीय जांच एजेंसी (national investigation agency) कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed) और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम सहित कश्मीरी कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ यूएपीए (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.
एनआईए कोर्ट ने पाया कि आतंकी फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की ओर से भेजा गया था और यहां तक कि राजनयिक मिशन का इस्तेमाल भी नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किया गया था. कोर्ट ने नोट किया कि घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी और खूंखार आरोपी हाफिज सईद द्वारा आतंकी फंडिंग के लिए भारत में पैसा भी भेजा गया था.