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ITR Filing: आयकर पोर्टल incometax.gov.in पर ऐसे अपडेट करें अपनी प्रोफाइल, आधार, पैन व बैंक खाता

आयकर विभाग ने नए आईटीआर पोर्टल को ई-फाइलिंग 2.0 नाम दिया गया है। इस नए पोर्टल के जरिए रिटर्न फाइल करने से लेकर रिफंड पाने की प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। हालांकि, इसका फायदा उठाने के लिए करदाता को अपनी प्रोफाइल पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को आसानी से अपडेट कर सकते हैं।

इस तरह अपडेट करें अपनी प्रोफाइल

  • अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें
  • इसके बाद वेलकम पेज पर अपने नाम पर क्लिक करें और दाहिनी ओर ‘माई प्रोफाइल’ पर जाएं
  • आप चाहें तो ‘अपडेट प्रोफाइल’ पर भी क्लिक कर सकते हैं
  • पर्सनल डिटेल को अपडेट करने के लिए ‘एडिट’ पर क्लिक करें
  • जरूरी जानकारी एडिट करने के बाद ‘सेव’ पर क्लिक करें
  • इस तरह आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा।

आधार, पैन और बैंक अकाउंट ऐसे अपडेट करें

    • प्रोफाइल पेज पर ‘एडिट’ पर क्लिक करें जिससे कि संपर्क विवरण होगी
    • बैंक, आधार, पैन में दिए गए मोबाइल नंबर को दर्ज करें और ‘सेव’ पर क्लिक करें
    • पैन, आधार हाईपरलिंक के अपडेट पर क्लिक करने से एक मैसेज दिखेगा
    • पैन या आधार के हिसाब से अपनी जानकारी अपडेट कर दें
    • कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर आपको अपने मोबाइल पर मिले छह अंकों के ओटीपी को दर्ज करना होगा
    • इसके बार ईमेल देना होगा। फिर सबमिट पर क्लिक करें
    • अपडेट सफल होने का मैसेज आपके मोबाइल और ईमेल पर आएगा

ये जानकारियां विभाग की वेबसाइट से लेने की सुविधा

  • बैंक खाता और डीमैट खाता का विवरण
  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
  • ई-फाइलिंग वॉल्ट हायर सिक्योरिटी
  • पैन नंबर की जानकारी
  • आयकर रिटर्न फॉर्म, आय का ब्योरा आदि की जानकारी

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

सरकार ने 75 साल उम्र से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से इस बार राहत दी है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को आय का जरिया केवल पेंशन और बैंक में जमा से मिलने वाला ब्याज हो। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194पी को शामिल किया गया है, जिसके तहत कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जो पेंशन पाते हैं और बैंक में जमा से ब्याज मिलता है।