महाराष्ट्र में एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की (Muslim Girl) से शादी कर ली। इसके बाद यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट (HC) पहुंच गाया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि दोनों को राज्य द्वारा हाल ही में घोषित ‘सेफ होम्स’ में भेजने की व्यवस्था करे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि दूसरे धर्म में शादी करने वाले जोड़ों के लिए सेफ होम्स बनाए गए हैं।
23 साल के हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ अपने संबंधों के लिए अपने परिवार से सुरक्षा की मांग की थी। दोनों मुंबई में मीरा-रोड के पास रहते हैं और उनके परिवारों ने उनके संबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दोनों को धमकी भी दी गई थी।
याचिका में कहा गया कि लड़के ने अपने परिवार को पुणे में रहने के दौरान अपने संबंधों के बारे में बताया, लेकिन परिवार ने हिंसक तरीके से इसका विरोध किया। उसे लड़की से संपर्क नहीं करने के लिए कहा गया। लड़की के परिवार ने भी इसी तरह प्रतिक्रिया दी। इसके बाद लड़की ने 15 दिसंबर को अपना घर छोड़ दिया। दोनों ने इसके बाद अपनी शादी के लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन किया।दोनों को उनके परिवारों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से ‘सेफ होम्स’ और पुलिस सुरक्षा की मांग की। गुरुवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो वरिष्ठ अधिवक्ता मीहिर देसाई और अधिवक्ता लारा जेसानी ने अदालत को इस मामले की जानकारी दी।
अधिवक्ताओं ने अदालत का ध्यान 18 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र की ओर आकर्षित किया, जिसके अनुसार राज्य ने ‘सेफ हाउसेस’ की व्यवस्था की है ताकि ऐसे जोड़ों को उनके परिवारों और अन्य सामाजिक या धार्मिक समूहों से सुरक्षा मिल सके जो उनके संबंधों का विरोध करते हैं।
कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए लड़के को मीरा रोड पुलिस स्टेशन में सुरक्षा के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। लड़के ने बताया था कि वह 23 दिसंबर से काम पर लौटेगा और उसे अपनी पार्टनर के परिवार और अपने परिवार से खतरे का डर है।