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Flying Kiss और आंख मारना भी है sexual harassment, पॉक्सो कोर्ट ने युवक को दी सजा

देश में हर तरह के यौन उत्पीड़न(Sexual Harassment) के मामले सामने आते हैं. अब इसमें आंख मारना (Winking) और हवा में किस करना (Flying Kisses) भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी के अंतर्गत आता है. कोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने इस तरह का काम करने पर आरोपी 20 वर्षीय युवक को एक साल की सजा सुना दी गई है. केवल यही नहीं इसके साथ उस युवक पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया है. इस फैसले पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी युवक ने एक नाबालिग को देखते ही आंख मारना और हवा में किस करने जैसा काम शुरु कर दिया, जिसको यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) है.  कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का धनराशि का जो जुर्माना भी लगाया है, इसमें से 10 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिए जा सकेंगे.

पहले भी की थी ऐसी ही हरकतें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 साल की पीड़ित बच्ची जो कि नाबालिग है, उसने अदालत (Court) में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 29 फरवरी के दिन जब व घर से अपनी बहन के साथ बाहर जा रही थी, उसी समय उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का आगे से निकल कर नाबालिग को आंख मारी और फिर उसकी ओर हवा में फ्लाइंग किस दी. ये पहली बार नहीं था जब आरोपी ने ऐसा कृत्य किया. इससे पहले भी वो आरोपी ऐसी हरकतें कई बार कर चुका था. आरोपी को कई बार समझाया गया, लेकिन इतना समझाने के बाद भी आरोपी के व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था. पूछताछ में पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी युवक की हरकतों के बारे में पीड़िता ने उनको बताया था. कई बार उसने युवक से ऐसा ना करने की सलाह दी, लेकिन उसकी हरकतों में किसी तरह का सुधार नहीं आय़ा तो इसके बाद नाबालिग ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने बोला कि बच्ची और उसकी मां ने जो आरोप लगाए हैं, उनको यौन उत्पीड़न के रूप में नहीं देखना चाहिए. वकील ने यह आरोप  लगाया कि पुलिस ने मामले की जांच नहीं की है. लेकिन, बचाव पक्ष की दलीलों को कोर्ट ने नजरंदाज कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई रीजन दिखाई नहीं देता है, जिससे ये साफ हो कि पीड़िता के लगाए आरोप गलत हैं.

बचाव पक्ष ने अपने को बचाने के लिए यह आरोप भी लगाया कि पीड़िता की कजिन और आरोपी के बीच में 500 रुपये की शर्त लगाई गयी थी. इस शर्त के चलते ही आरोपी ने उसे आंख मारी. हालांकि, बच्ची ने अदालत में इस आरोप से मना  कर दिया.