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CBI ने हाथरस केस में पीड़िता के आखिरी बयान के आधार पर दाखिल की चार्जशीट

हाथरस गैंगरेप केस में सीबीआई (CBI) ने बुधवार को स्पेशल SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट से 18 दिसंबर तक जांच पूरी करने की बात कही थी। CBI ने 22 सितंबर को मौत से पहले पीड़ित के आखिरी बयान को आधार बनाकर 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की है। आरोपी पक्ष के वकील ने बताया- CBI ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार लोगों के खिलाफ IPC की धारा 325-SC/ST एक्ट, 302, 354, 376 A और 376 D के तहत चार्जशीट फाइल की है। वहीं, पीड़ित के भाई ने कहा- आज हमें पहली सीढ़ी पर न्याय मिला है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस के DM को हटाया जाना चाहिए।

पीड़िता के भाई का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा CBI पीड़ित के भाई को फोरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए गुजरात लेकर जाएगी। हाथरस केस में पीड़ित के भाई ने ही FIR दर्ज कराई थी। सूत्रों की मानें, तो CBI को कुछ सवालों के सटीक जवाब चाहिए। इसलिए, पीड़ित के भाई का साइक्लोजिकल असेस्मेंट कराया जा रहा है। इस तरीके से पूछताछ में डायरेक्टर और इनडायरेक्ट सवाल किए जाते हैं। पूरी प्रोसेस की रिकॉर्डिंग की जाती है। CBI ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों को पिछले महीने गुजरात ले जाकर उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया था। आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट और बायोस प्रोफाइलिंग भी हुई थी। इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते पहले ही CBI को मिल चुकी है।