नकली बीजों, खादों और कीड़ेमार दवाएँ बेच कर भोले-भाले किसानों की लूट करने वाले डीलरों के खि़लाफ़ शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से गुरदासपुर जिले के सात डीलरों की सेल (बिक्री काम) बंद कर दी है। ज़िक्रयोग्य है कि इन सात डीलरों ने कीटनाशक एक्ट, 1968 और खाद कंट्रोल आर्डर 1985 का उल्लंघन किया था।
इन डीलरों के खि़लाफ़ की कार्रवाई के बारे जानकारी देते हुये पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि 10 टीमों से तरफ से जिले भर के 79 डीलरों की औचक चैकिंग की गई। टीमों ने खादों के 23 नमूने, कीटनाशकों के 18 नमूने और बीज का एक नमूना लिया और इन नमूनों को आगे जांच के लिए लैबारटरी में भेज दिया गया है।
स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने सख़्त चेतावनी देते हुये कहा कि दोषी पाये जाने वाले विक्रेताओं के लायसेंस रद्द किये जाएंगे और किसी को भी किसानों का शोषण करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी।
उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की किसानों की भलाई के लिए वचनबद्धता के अंतर्गत पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से किसानों को मानक बीज, खादें और कीटनाशकों की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए अंतर- ज़िला चैकिंग के लिए उड़न दस्तों की सात टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि नकली बीजों, कीटनाशकों और खादों की बिक्री करने वाले किसी भी डीलर को बख़्शा नहीं जायेगा।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में नकली कीटनाशकों और अन्य कृषि उत्पादों की बिक्री या सप्लाई को रोकने के लिए कीटनाशकों और खादों की दुकानों की चैकिंग मुहिम को निरंतर जारी रखने के भी निर्देश दिए।