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हिजाब विवाद मामले में आज फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाई कोर्ट, कई जिलों में धारा 144 लागू, स्कूल-कॉलेज बंद

हिजाब विवाद मामले (hijab controversy cases) में कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) मंगलवार को फैसला सुनाएगा. मुस्लिम लड़कियों (muslim girls) के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर कोर्ट सुबह 10.30 बजे के करीब फैसला सुना सकता है. फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध (ban) लगा दिया गया है.

वहीं, फैसले के मद्देनजर कलबुर्गी में सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है. जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मार्च को बंद रहेंगे. बेलगाम और चिक्कबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है.

9 फरवरी को दायर की गई थी याचिका
बता दें कि उडुपी की लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था. लड़कियों ने याचिका दी थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.

इससे पहले 1 जनवरी को, उडुपी के एक कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हिजाब के चलते क्लास में प्रवेश से रोके जाने के बाद 6 छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया था और कॉलेज के आदेश का विरोध किया था. इसके बाद से खूब हंगामा मचा था.

हिजाब विवाद कई राज्यों में पहुंच चुका है
गौरतलब है कि हिजाब विवाद कर्नाटक से बढ़कर कई राज्यों में पहुंच चुका है. अभी एक दिन पहले ही अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने गेट पर रोक दिया और ड्रेस कोड का पालन करने को कहा. इस पर कुछ छात्राओं ने हिजाब उतारने से मना कर दिया और घर के लिए वापस लौट गईं. कॉलेज के प्राचार्य ने कहा के कॉलेज में ड्रेस कोड का पालन कराया जाएगा. अगर कोई बाहर से हिजाब पहनकर आता है तो उसे गर्ल्स रूम में चेंज करना होगा.

फैसले पर किसी तरह के जश्न पर भी रोक
फैसला आने से पहले शिवमोग्गा के डीसी आर सेल्वामणि ने जिले में मंगलवार को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की. उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में सीआरपीसी (निषेधात्मक) आदेश की धारा 144 लागू कर दी है. यह आदेश मंगलवार सुबह 6 बजे से 21 मार्च रात 10 बजे तक लागू रहेगा. शिक्षकों और छात्रों के अलावा किसी को भी कॉलेज परिसर के पास आने पर रोक है.

इसके अलावा फैसले को लेकर किसी भी तरह के जश्न पर भी रोक है. शिवमोग्गा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि शिवमोग्गा शहर में आठ केएसआरपी बटालियन, 6 डीएआर, 1 आरएएफ की टुकड़ी तैनात है.