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अब ATM में लिखा दिखे NO CASH तो बैंक की नहीं होगी खैर, लगेगा इतना जुर्माना

अक्सर हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो उसमें NO CASH लिखा मिलता है, मगर अब अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि अब उस बैंक की खैर नहीं। असल में, RBI ने बैंकों और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स को आदेश जारी किया कि वो एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करें जिससे एटीएम में कैश की उपलब्धता की निगरानी करने और कैश समाप्त होने की स्थिति से बचने के लिए उसकी पूर्ति करने में सहायता करे।

RBI ने जारी किया आदेश

केवल यही नहीं, बैंक इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें इसके लिए रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है। RBI ने ‘एटीएम की पुनःपूर्ति न करने पर जुर्माने की स्कीम’ की पेशकश की है। जोकि 1 अक्टूबर, 2021 से लागू कर दिया जाएगा। इस रूल के अनुसार जो भी बैंक और व्हाइट ATM ऑपरेटर एक तय वक्त से अधिक तक ‘कैश आउट’ की स्थिति में रहेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा।

प्रति ATM इतने रुपये तक लगेगी पेनल्टी

RBI के निर्देश के अनुसार ‘किसी एक महीने में ATM में 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह पेनल्टी लगाएगा`। इस व्यवस्था को एक अक्टूबर, 2021 से लागू कर दिया जायेगा। RBI के जारी निर्दश के अनुसार ATM में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए एटीएम में पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके। RBI ने कहा कि यदि एक तय वक्त तक एटीएम में कैश नहीं रहता है तो बैंकों पर प्रति ATM 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

RBI के आदेश के अनुसार, जहां तक व्हाइट लेबल ATM की बात है तो इस मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो इससे संबंधित एटीएम में कैश की सप्लाई करता है। बता दें व्हाइट लेबल एटीएम का परिचालन गैर- बैंक इकाइयां करती हैं। जिसके बाद बैंक व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक से पेनल्टी वसूल सकता है।

बैंकों को जमा करना होगा ये

RBI ने कहा कि बैंकों को कैश की अनुपलब्धता की वजह से एटीएम के डाउनटाइम पर सिस्टम-जनरेटेड स्टेटमेंट आरबीआई के ‘इश्यू डिपार्टमेंट’ को जमा कराना पड़ेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में ATM स्थित हैं। व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों के लिए, जो अपनी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों पर निर्भर हैं, बैंकों को नकदी की पूर्ति न होने की वजह से ऐसे एटीएम से कैश-आउट पर एक अलग स्टेटमेंट देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि इस प्रकार के स्टेटमेंट अगले महीने के पांच दिनों के अंदर हर महीने के लिए दिए जाएंगे।