आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी जमानत के लिए इंतजार करना होगा. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में आज सुनवाई के दौरान सीबीआई (CBI) के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए वक्त मांगा है. जानकारी के अनुसार, न्यायधीश जस्टिस अप्रैल कुमार सिंह ने वीसी के जरिए इस मामले की सुनवाई की गई. दरअसल, सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को 3 दिन का समय देते हुए ऐफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह के बाद 16 अप्रैल की तारीख तय की गई है.
बता दें कि चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में से एक दुमका कोषागार (Dumka Treasury) से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) सजायाफ्ता है. मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं, लालू यादव के अधिवक्ता के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने जेल की चारदीवारी के पीछे सजा की आधी अवधि गुजार ली है. इसीलिए इसी मियाद को आधार बनाकर हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है. हालांकि, लगातार हो रही सुनवाई में लालू यादव की तरफ से दिए गए इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने दोनों ही पक्षों से विस्तृत रिपोर्ट फाइल करने आदेश दिया था.