कोविड-19 (Covid-19) के मामले पूरे देश में धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में देश में कहीं भी आना जाना खतरें से खाली नहीं हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अब राजस्थान सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है, इस नियम के अंतर्गत 5 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक के अंतरराज्यीय और अंतर जिला यात्राओं पर सख्ती करने का ऐलान किया है. राज्य ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इस निर्देश में जो भी लोग राजस्थान में एंट्री ले रहे हैं उनको 72 घंटो में ही आरटी-पीसीआर(RT-PCR Test) की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, इसके बिना उनका प्रवेश नहीं होगा.
कौन सी सुविधाएं होंगी बंद
राजस्थान के दिशा निर्देशों के मुताबिक कक्षा 1 से लेकर 9 तक की सारे स्कूल बंद रहेंगे. पढ़ाई के अतिरिक्त मनोरंजन के जो साधन है जैसे सिनेमाघर,थियेटर,मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे. जिम और स्विमिंग पूल खुलने के परमिशन नहीं दी जाएगी. इन निर्देशों में पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की टीम बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. ये दिशा निर्देश प्रिंसिपल सेक्रेटरी (गृह) अभय कुमार की ओर कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण मामलों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जारी किए गये हैं. इन अभियान में लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और एसओपी की कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करेगी.
5 से अधिक कोविड केस पर बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन
प्राप्त दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि जिस इलाके में 5 से ज्यादा संक्रमिक लोग हुए, वो जगह जिलाधिकारी द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दी जाएगी. इतना ही नहीं टीकाकरण की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और इसका प्रचार किया जाएगा. घर से ही सारे काम करने को बढ़ावा दिया जाएगा. शादी ब्याह में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे. रेस्टोरेंट में नाइट कर्फ्यू होगा.
12878 मरीज संक्रमित
प्राप्त राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते दिन राज्य में कोविड-19 के 1729 नए मामले सामने आए, इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी हैं. राजस्थान में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,39,325 हो गई है और 2829 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं. इन आंकड़ों के अनुसार अब तक 3,23,618 लोग ठीक हो चुके हैं इस समय राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 12,878 हैं.