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बड़ी खबर: महाराष्ट्र में रेप के आरोपियों को मिलेगी मौत की सजा, उद्धव सरकार ने ‘Shakti Act’ को दी मंजूरी

समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिस वजह से सड़क से लेकर संसद तक बवाल हो चुका है। देश में बढ़ती रेप की घटनाओं की वजह से लोगों में भी काफी गुस्सा है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्यों की सरकार इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे रही है लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने इन सभी घटनाओं के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार राज्य में एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसमें रेप करने पर आरोपी को मृत्युदंड का प्रावधान होगा। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा।

पीड़िता को दिया जाएगा 10 लाख का मुआवजा
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में Shakti Act के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आरोपी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत एसिड अटैक पीड़िता को आर्थिक मदद करने का भी ऐलान किया गया है। इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही दोषी से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही रेप के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी।

15 दिनों में दाखिल होगी चार्जशीट
उन्होंने बताया कि रेप के मामले में पुलिस को महज 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इस तरह के मामलों में अधिकतम 30 दिनों में ट्रायल को पूरा करना होगा। अनिल देशमुख के मुताबिक, महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस ‘Shakti Act’ विधेयक को इस शीतकालीन सत्र में राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानसभा के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन होगी। इसके बाद ही इस बिल को राज्याल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के मंजूरी के बाद इस कानून को ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा।