लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों का निशाना बन रही योगी सरकारने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पिछले लगभग डेढ़ साल से भी ज्यादा लंबे समय से अटकी 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बड़ा ऐक्शन लिया है। यूपी सरकार ने सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 31661 पदों पर जल्द भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने कहा है कि यह भर्ती 21 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुसार कराई जा रही है। दरअसल हाईकोर्ट की ओर से शिक्षामित्रों के लिए निर्धारित पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर भर्ती कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सरकार ने अब अन्य बचे हुए 31661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती कराने का निर्देश जारी किया है।
एक सप्ताह में पूरी हो भर्ती प्रक्रिया
यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि 31661 पदों पर होने वाली यह भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में ही पूरी कर ली जाए जबकि 69 हजार में से अन्य सभी बचे हुए पद शिक्षामित्रों के लिए रोके गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2019 को 69 हजार पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के एक दिन बाद ही 7 जनवरी 2019 को ही सरकार की ओर से शासनादेश जारी करते हुए कहा गया था कि इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 65 फीसदी अंक और पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को उत्तीर्ण होने के लिए 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा।
21 मई 2020 को हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें यह मांग की गई थी कि इस भर्ती प्रक्रिया को भी पहले की तरह ही 40 फीसदी और 45 फीसदी उत्तीर्ण अंकों के साथ ही पूरा किया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने 21 मई 2020 को शिक्षामित्रों की ओर से निर्धारित पदों को छोड़कर सरकार को अन्य पदों पर भर्ती कराने का निर्देश दिया था। हालांकि अब सरकार की ओर से इन पदों पर एक सप्ताह के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा मामला
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन बीती 3 जून को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ही कोर्ट की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया था। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार 21 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षामित्रों के लिए 37000 पद रोककर रखे गए हैं।