पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नए आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि, राज्य के सभी गांवों के घरों को नंबर देने की योजना तैयार करें। वहीं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार को एक साल का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अहम रिकार्ड की संभाल और इसको अपडेट करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी, ताकि प्रत्येक घर का हिसाब रखा जाए।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि पारदर्शी चुनावी ढांचे को सुविधाजनक बनाने, प्रभावी शासन और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सटीक मकान नंबर आवश्यक हैं। इसलिए पंजाब के गांवों के सभी घरों को नंबर आवंटित करने की योजना तैयार की जाए।