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इस सरकारी बैंक पर RBI ने लिया बड़ा एक्शन, 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के मामले में यूको बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 और उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर यूको बैंक पर 2,68,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज जारी कर है।

RBI के मुताबिक, यूको बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन, एडवांस पर ब्याज दरों, बैंक के करंट अकाउंट्स में अनुशासन, डिपॉजिट पर ब्याज दरें और कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्युशन के फ्रॉड क्लासिफिकेशन और उसकी रिपोर्टिंग को लेकर आरबीआई की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा कि उसने यह कार्रवाई उसे मिले अधिकारों के तहत की है।

आरबीआई ने बताया कि बैंक के सुपवाइजरी जांच के बाद उसे शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। बैंक को नोटिस भेजकर पूछा गया कि उसपर क्यों न ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब के बाद आरबीआई ने पाया कि पेनल्टी लगाने की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद बैंक पर मॉनिटरी पेनाल्टी लगाया गया।