हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी राहत प्रदान की है. बिजली बिल इंग्लिश भाषा में होने को लेकर अक्सर शिकायतों का सामना करने वाले बिजली विभाग ने अब हिंदी में भी बिजली बिल देने का फैसला लिया है.
बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अक्सर शिकायतें दर्ज हो रही थी कि इंग्लिश भाषा में बिजली बिल को समझने में मुश्किलें झेलनी पड़ती है. ऐसे में अब इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी में भी बिजली बिल दिया जाएगा. इससे आमजन की बिजली बिल नहीं समझ पाने की शिकायत का निपटारा हो सकेगा.
नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान
वहीं, नए बिजली कनेक्शन जारी करने को लेकर भी नई समय-सीमा निर्धारित की गई है. बड़े शहरों में आवेदन के 3 दिन के भीतर, छोटे शहरों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन के भीतर नया बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा.
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने नियमों में संशोधन करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. नए बिजली कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में बदलाव के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
बिजली कर्मचारी करेंगे दौरा
जहां नए कनेक्शन जारी करने/मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए मुख्य लाइन में विस्तार या नए सब-स्टेशन की जरूरत है तो बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिन में आवेदक के परिसर का दौरा करेंगे. एलटी कनेक्शन के मामले में सात दिन, 11 kV के लिए 12 दिन, 33 kV के लिए 15 दिन और इससे ऊपर के ट्रासंमिशन सिस्टम के लिए 25 दिन में डिमांड नोटिस जारी कर दिया जाएगा.
डिमांड नोटिस के अनुपालन और फीस जमा कराने के बाद एलटी कनेक्शन के मामले में 20 दिन, 11 kV के लिए 52 दिन, 33 kV के लिए 68 दिन और इससे ऊपर के ट्रासंमिशन सिस्टम के लिए 142 दिन में बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. अगर इसमें देरी होती है तो बिजली निगमों को कारण बताते हुए HERC को सूचना देनी होगी.