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9 गवाह, 3 लोगों की मौत, और अदालत ने कार से कुचलने वाले को सुनाई उम्रकैद की सजा

गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) जनपद न्यायालय ने करीब 5 साल पहले कार की टक्कर मारने से हुई तीन लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मुलजिम ने ऐसा जानबूझकर किया गया है. इस कारण यह गंभीर मामला है. जनपद न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुलजिम ने जानबूझकर कार को टक्कर मारी थी जिस कारण यह गंभीर मामला है. और इसको ध्यान में रखते हुए सख्त सजा सुनाई गई है. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन प्रताप सिंह ने की.

नोएडा में साल 2016 में जन्माष्टमी के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था जिसके बाद गुस्से में आकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर कार चढ़ा दी थी, जिसमें घायल बृजेश, सत्तो और रणवीर की मौत हो गई थी. इस केस की सुनवाई में 9 गवाह अदालत में पेश किए गए थे. गवाहों और सबूतों के अभाव में तीन आरोपियों में से गौरव और संदीप को निर्दोष करार दिया गया. जबकि मुख्य आरोपी आशीष को दोषी करार दिया गया. जिस समय 3 लोगों को कार से कुचला गया उस वक्त कार को आशीष ही चला रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि पिता के उकसाने पर आशीष ने एंबेसडर कार से तीन लोगों को जानबूझकर कुचल कर मार डाला. पुलिस ने इस मामले में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी. कत्ल का आरोपी आशीष फिलहाल जेल में बंद है. अदालत ने सजा के साथ साथ आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है.