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स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

स्वाति मालीवाल मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा लगातार आमने-सामने है। मामले में एफआईआर के बाद दिल्ली एम्स में स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मालीवाल के बाएं पैर और दाईं आंख के नीचे चोट के निशान हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल का आरोप है कि जब वह मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी तो इस दौरान उनका पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की थी।

विभव ने अपनी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजा था। उसने मेल में कहा था कि वह जांच में पहले से ही सहयोग कर रहा है, जबकि उसे पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है।

विभव ने मेल में लिखा है कि अधोहस्तारक्षित को मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि सिविल लाइन्स थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अधोहस्तारक्षित को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। यद्यपि अधोहस्तारक्षित को अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है, फिर भी वह स्पष्ट रूप से यह बयान देता है कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार है और मामले के जांच अधिकारी द्वारा जब भी उसे बुलाया जाता है, वह जांच में शामिल होने के लिये तैयार है।”

विभव ने इस मेल में मालीवाल के खिलाफ अपनी ओर से की गई शिकायत का भी उल्लेख किया गया है। उसने मेल में लिखा कि अनुरोध है कि शिकायत को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाये और कानून के मुताबिक उसकी जांच-पड़ताल की जाए।

मालीवाल ने पुलिस से शिकायत की है कि वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके सरकारी आवास पर गई थीं। वहां उनके निजी सचिव विभव ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें चेहरे, छाती और शरीर के निचले हिस्से तक मारा। उनकी चिकित्सीय जांच भी कराई गई है और पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान भी दर्ज कराया है।