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सरकारी कर्मचारी 31 मार्च तक ही उठा सकते हैं इन दो स्कीम्स का फायदा, बिना ब्याज के मिल रहे है पैसे

सरकारी कर्मचारियों के पास स्पशेल फेस्टिव एडवांस स्‍कीम और एलटीसी कैश वाउचर स्कीम्स का फायदा उठाने का आखिरी मौका है. केंद्र सरकार ने ये दो स्कीम्स कोरोना संकट के देश में कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक मदद के तौर पर शुरू की. अब इन दोनों स्कीम्स का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. आइए जानें कौन कब और कैसे इन स्कीम्स का फायदा उठा सकता है.

(1) स्‍पेशल फेस्टिव एडवांस स्‍कीम

एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के अलावा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के ब्‍याज मुक्‍त एडवांस की भी घोषणा की थी.

दिए गए एडवांस को अधिकतम 10 किस्‍तों में वसूला जाएगा. इस स्‍पेशल फेस्टिवल एडवांस का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 है.

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी.

एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है. यानी हजार रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी.

(2) एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम

एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के तहत बेनिफिट लेने की 31 मार्च 2021 अंतिम तारीख है. केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था.

इसमें एलटीसी/एलटीए के बदले कुछ खास तरह की खरीदारी पर छूट क्‍लेम करने की सहूलियत दी गई है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण कर्मचारी यात्रा करने में असमर्थ हैं. पहले यह स्‍कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित की गई थी.

कर्मचारी को इसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है. न ही कोई यात्रा करनी है. यह एलटीसी ट्रैवल के बदले में एक स्‍कीम है. यह स्‍कीम ब्लॉक वर्ष के दौरान बचे हुए एलटीसी किराये पर लागू है जैसा 12.10.2020 के कार्यालय ज्ञापन में दिया गया है.

कोई कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना प्रभावी एलटीसी फेयर का उपयोग करते हुए इस स्‍कीम का लाभ उठा सकता है. खर्च एलटीसी किराये के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार होना चाहिए.

कोई कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना प्रभावी एलटीसी फेयर का उपयोग करते हुए इस स्‍कीम का लाभ उठा सकता है. खर्च एलटीसी किराये के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार होना चाहिए.

यदि रीइंबर्स की जाने वाली रकम इस्‍तेमाल किए गए एडवांस से कम है तो इसे ‘अंडर-यूटिलाइजेशन’ माना जाएगा. हालांकि, क्‍लेम के कैलकुलेशन के बाद बैलेंस अमाउंट, अगर कोई है, तो उसे कर्मचारी से वसूला जा सकता है.कर्मचारी किसी ब्लॉक वर्ष में उपलब्ध एलटीसी में से किसी एक का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

यह साफ किया जाता है कि स्‍कीम के तहत रीइंबर्समेंट के लिए जो इनवॉयस प्रस्तुत किया जा रहा है, वह उस कर्मचारी के नाम पर होना चाहिए जो स्‍कीम का लाभ उठा रहा है.