केरल उच्च न्यायालय ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अभिनेत्री सनी लियोनी को केरल पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर बुधवार को रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई है कि लियोनी वर्ष 2019 में यहां आयोजित कार्यक्रम में आने के लिए 29 लाख रुपये लेने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं पहुंची। न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने लियोनी उर्फ करणजीत कौर वोहरा, उनके पति डेनियल वेबर एवं अन्य व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर यह अंतरिम आदेश सुनाया।
अदालत ने अपराध शाख को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को तबतक गिरफ्तार नहीं करे जबतक उन्हें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-41(ए) (पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस) के तहत नोटिस नहीं दिया जाए। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और शियाज को नोटिस जारी किया। उसी ने शिकायत दर्ज कराई है।