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शशि थरूर समेत 6 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुआ देशद्रोह का केस, पोस्ट पर अफवाह फैलाना पड़ा महंगा

उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते 26 जनवरी को किसानों द्वारा किए गए उपद्रव मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर(Shashi Tharoor) समेत छह पत्रकारों पर उत्तर प्रदेश में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन सबने गणतंत्र दिवस (Republic Day) के  दिन आयोजित किसान ट्रैक्टर रैली(Tractor rally), जो हिंसक हो गई थी, से जुड़ी गलत खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। सामाजिक वैमनस्य फैलाने का सब पर आरोप लगाया गया है। देशद्रोह के साथ साथ आपराधिक षडयंत्र और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित आईपीसी के तहत कई आरोप लगाए गए हैं।

 

इन लोगों पर दर्ज हुआ केस

थरूरकांग्रेस सांसद शशि थरूर के अलावा वरिष्ठ पत्रकारों में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय, जफर आगा, परेशनाथ, अनंत नाथ व विनोद जोस शामिल हैं। सभी आरोपियों पर देशद्रोह व शांति भंग, धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के पास नोएडा के एक थाने से वहां के निवासी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में थरूर और पत्रकारों पर उनके “डिजिटल प्रसारण” और “सोशल मीडिया पोस्ट” के लिए आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक, इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में  दावा किया था कि लाल किले की घेराबंदी और ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा में दिल्ली पुलिस ने एक किसान को गोली मार दी थी।

इन धारओं के तहत दर्ज हुई रिपोर्ट

थरूर 1

नोएडा सेक्टर 20 थाना पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार सुपरटेक केपटाउन निवासी अर्पित मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में उपद्रव के दौरान कुछ लोगों ने अपमानजनक, गुमराह करने और उकसाने वाली खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित की थी कि पुलिस ने ट्रैक्टर चालक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि अर्पित मिश्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 153ए, 153बी,295ए, 504, 506, 124 (ए)120 बी, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल अभी इस मामले में जांच की जा रही है।